- केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा बोर्ड क्या है?
केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा बोर्ड, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत एक संस्था है, जो देश के केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के बीच सांस्कृतिक एवं खेल गतिविधियों के प्रोत्साहन हेतु केंद्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करती है। बोर्ड की स्थापना वर्ष 1964 में गृह मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सचिवालय क्लब के रूप में की गई थी।
- बोर्ड का उद्देश्य एवं लक्ष्य
बोर्ड का प्रारंभिक उद्देश्य केवल दिल्ली स्थित केंद्रीय सचिवालय के कर्मचारियों के बीच खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना था।
- दृष्टिकोण
केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा बोर्ड केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के बीच खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के संवर्धन हेतु एक नोडल एजेंसी है। इसकी स्थापना वर्ष 1964 में केंद्रीय सचिवालय क्लब के रूप में हुई थी। प्रारंभ में इसका उद्देश्य केवल दिल्ली स्थित केंद्रीय सचिवालय कर्मचारियों के लिए खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना था। समय के साथ-साथ, दिल्ली के बाहर कार्यरत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बोर्ड की गतिविधियों का विस्तार किया गया।
- क्षेत्रीय खेल बोर्डों
वर्तमान में 22 क्षेत्रीय खेल बोर्ड (केंद्रीय सिविल सेवा क्षेत्रीय सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा बोर्ड) कार्यरत हैं। संबंधित स्टेशन के वरिष्ठतम केंद्रीय सरकारी अधिकारी सामान्यतः क्षेत्रीय बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। क्षेत्रीय बोर्ड के सचिव की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा की जाती है। ये क्षेत्रीय बोर्ड अपने-अपने क्षेत्रों में खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रोत्साहन के लिए उत्तरदायी हैं। इसी उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष बोर्ड द्वारा इन्हें वित्तीय सहायता (Grant-in-Aid) प्रदान की जाती है। इन क्षेत्रीय खेल बोर्डों का विवरण निम्नानुसार है:
क्रम सं. केंद्रीय सिविल सेवा क्षेत्रीय सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा बोर्ड का नाम
कार्य क्षेत्र SportsArea of Jurisdiction 1. आरएसबी हैदराबाद आंध्र प्रदेश 2. आरएसबी शिलांग अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय 3. आरएसबी बेंगलुरु कर्नाटक एवं गोवा 4. आरएसबी भुवनेश्वर ओडिशा 5. आरएसबी कोलकाता पश्चिम बंगाल, सिक्किम तथा अंडमान एवं
निकोबार द्वीप समूह
6. आरएसबी चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़ 7. आरएसबी चेन्नई तमिलनाडु एवं पुडुचेरी 8. आरएसबी कोचीन केरल एवं लक्षद्वीप 9. आरएसबी इम्फाल मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम एवं नागालैंड 11. आरएसबी इंदौर मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ 12. आरएसबी जयपुर राजस्थान 13. आरएसबी जालंधर पंजाब 14. आरएसबी कानपुर उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड 15. आरएसबी मुंबई महाराष्ट्र 16. आरएसबी रांची बिहार एवं झारखंड 17. आरएसबी श्रीनगर जम्मू एवं कश्मीर 18. आरएसबी अहमदाबाद गुजरात, दमन एवं दीव तथा दादरा एवं
नगर हवेली
19. आरएसबी रायपुर गुजरात, दमन एवं दीव तथा दादरा एवं
नगर हवेली
20. आरएसबी देहरादून उत्तराखंड 21. आरएसबी भुवनेश्वर बिहार 22. आरएसबी शिमला उत्तराखंड - सीसीएससीएसबी द्वारा प्रदान की जाने वाली गतिविधियाँ/सुविधाएँ
i. सीसीएससीएसबी द्वारा वर्ष 2018 से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के आश्रित बच्चों हेतु एथलेटिक्स प्रतियोगिता तथा संगीत एवं नृत्य प्रतियो गिताओं का आयोजन किया जा रहा है।
ii. सीसीएससीएसबी ने वर्ष 2019 से युवा हॉस्टल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (YHAI) के सहयोग से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों एवं उनके परिवारजनों के लिए हाफ मैराथन का आयोजन प्रारम्भ किया है।
iii. बोर्ड अपने खेल परिसरों में सरकारी कर्मचारियों के बच्चों/आश्रितों के लिए क्रिकेट, फुटबॉल एवं लॉन टेनिस का नियमित प्रशिक्षण प्रदान करता है।
iv. बोर्ड सरकारी कर्मचारियों के बच्चों/आश्रितों के लिए ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन भी करता है, जिसमें बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, आत्मरक्षा तथा लॉन टेनिस का प्रशिक्षण दिया जाता है।स्थान उपलब्ध सुविधाएँ विनय मार्ग स्पोर्ट्स विनय मार्ग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, एथलेटिक्स, लॉन टेनिस, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट अभ्यास पिचें तथा ओपन जिम ब्रैसी एवेन्यू लॉन टेनिस कोर्ट भारती नगर लॉन टेनिस कोर्ट पंडारा रोड लॉन टेनिस कोर्ट, ओपन जिम आर.के. पुरम सेक्टर–13 लॉन टेनिस कोर्ट, ओपन जिम निर्माण भवन टेबल टेनिस, कैरम एवं शतरंज - मैदान बुकिंग शुल्क क्या हैं?
मैदान बुकिंग के शुल्क निम्नानुसार हैं:
सीसीएससीएसबी की बुकिंग सुविधा संगठन संशोधित दरें (रु.) क्रिकेट एवं एथलेटिक्स मैदान केंद्रीय सरकारी कार्यालय / विभाग / मंत्रालय ₹ 8,000 पीएसयू / स्वायत्त संगठन / गैर-सरकारी संगठन / संघ / डीडीसीए से संबद्ध एवं ₹ 10,500 मान्यता प्राप्त क्रिकेट अकादमियाँ निजी (सदस्य / कॉर्पोरेट / कंपनियाँ आदि) ₹ 13,000 क्रिकेट नेट (2 घंटे हेतु) केंद्रीय सरकारी कार्यालय / विभाग / मंत्रालय ₹ 700/- (मिट्टी की पिच)
₹ 800/- (सिंथेटिक पिच)
पीएसयू / स्वायत्त संगठन / गैर-सरकारी संगठन / संघ / डीडीसीए से संबद्ध क्रिकेट अकादमियाँ Rs. 1500/- (मिट्टी की पिच)
Rs.2000/-
(सिंथेटिक पिच)निजी (सदस्य / कॉर्पोरेट / कंपनियाँ आदि) Rs. 2300/-
(मिट्टी की पिच)
Rs.2500/-
(सिंथेटिक पिच)बास्केटबॉल कोर्ट (प्रति घंटा) केंद्रीय सरकारी कार्यालय / विभाग / मंत्रालय ₹ 300 पीएसयू / स्वायत्त संगठन / गैर-सरकारी संगठन / संघ ₹ 400 निजी (सदस्य / कॉर्पोरेट / कंपनियाँ आदि) ₹ 500 फुटबॉल मैदान (2 घंटे हेतु) केंद्रीय सरकारी कार्यालय / विभाग ₹ 1,500 पीएसयू / स्वायत्त संगठन / गैर-सरकारी संगठन / संघ ₹ 3,500 निजी (सदस्य / कॉर्पोरेट / कंपनियाँ आदि) ₹ 4,500 लॉन टेनिस कोर्ट बुकिंग
(प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक)
(प्रति कोर्ट प्रति घंटा)केंद्रीय सरकारी कार्यालय / विभाग / मंत्रालय Rs. 200/- पीएसयू / स्वायत्त संगठन / गैर-सरकारी संगठन / संघ Rs 300/-
(क्ले कोर्ट)
Rs 700/-
(सिंथेटिक
कोर्ट)निजी (व्यक्ति / कॉर्पोरेट / कंपनियाँ आदि) Rs. 500/-
(क्ले कोर्ट)
Rs. 1000/-
(सिंथेटिक कोर्ट)खेल संबंधी आयोजनों हेतु मेगा बुकिंग प्रति मैदान प्रति दिवस Rs.1,25,000/- - मेगा बुकिंग क्या है?
यदि किसी मैदान में प्रतिभागियों की संख्या 50 से अधिक हो, तो उसे मेगा बुकिंग माना जाता है।
- अंतर-मंत्रालयी प्रतियोगिताएँ
क्र.
सं.विषय स्पष्टीकरण 1. सीसीएससीएसबी द्वारा आयोजित अंतर-मंत्रालयी प्रतियोगिताओं की संख्या सीसीएससीएसबी द्वारा 20 अंतर-मंत्रालयी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। 2. प्रतिभागिता हेतु पात्रता सीआरपीएफ, बीएसएफ आदि केंद्रीय पुलिस संगठनों के मुख्यालयों में कार्यरत असैनिक कर्मचारी भी केंद्रीय सचिवालय टीम में सम्मिलित किए जा सकते हैं, बशर्ते कि वे पुलिस प्रतियोगिताओं में भाग लेने के पात्र न हों। यूपीएससी, निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय आदि जैसे स्वायत्त संगठनों के कर्मचारी अपनी स्वतंत्र टीम भेज सकते हैं। 3. अंतर-मंत्रालयी प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु अपात्र श्रेणियाँ निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारी प्रतियोगिता में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे— (i) निगमों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जैसे एफसीआई, एलआईसी, डीटीसी आदि के कर्मचारी। (ii) दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ (Ad-hoc) अथवा अस्थायी आधार पर कार्यरत कर्मचारी। (iii) अस्थायी ड्यूटी पर नियुक्त कर्मचारी। 4. प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु आवश्यक सेवा अवधि केवल वे नियमित सरकारी कर्मचारी (स्थायी अथवा अस्थायी) पात्र होंगे जिन्होंने लगातार कम-से-कम छह माह की सेवा पूरी की हो। हालाँकि, अन्य स्थानों से स्थानांतरित होकर दिल्ली/नई दिल्ली आए नियमित सरकारी कर्मचारी, दिल्ली में कार्यभार ग्रहण करने की अवधि की परवाह किए बिना, प्रतियोगिता में भाग लेने के पात्र होंगे। 5. टीमों का चयन सम्मिलित कर सकता है। उदाहरणार्थ, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्रालय अपनी टीम में डीजीसीए तथा पर्यटन महानिदेशालय के खिलाड़ियों को सम्मिलित कर सकता है। 6. खेलों का प्रवेश शुल्क एथलेटिक्स Rs. 100/- (एकल)
Rs.150/- (डबल/रिले)बैडमिंटन Rs.150/- (एकल)
Rs.250/- (डबल)
Rs.500/- (टीम)बास्केटबॉल Rs.500/- शतरंज Rs. 100/- (एकल)
Rs.500/- (टीम)कैरम Rs.150/- (एकल)
Rs.250/- (डबल)
Rs.500/- (टीम)क्रिकेट Rs. 1,200/- फुटबॉल Rs.1,000/- हॉकी Rs. 600/- कबड्डी Rs. 500/- (टीम) टेबल टेनिस Rs.150/- (एकल)
Rs.300/- (डबल)
Rs.500/- (टीम)लॉन टेनिस Rs.100/- (एकल)
Rs.300/- (डबल)
Rs.600/- (टीम)संगीत, नृत्य एवं नाटक Rs.100/- (एकल)
Rs.500/- (लघु नाटक/टीम/समूह)
वॉलीबॉल Rs. 600/- शूटिंग बॉल Rs. 600/- तैराकी Rs.100/- (एकल)
Rs.300/- (टीम/रिले)पावरलिफ्टिंग / भारोत्तोलन Rs.100/- (एकल) सर्वश्रेष्ठ शरीर-सौष्ठव Rs.100/- (एकल) कुश्ती Rs.100/- (एकल) 7. प्रवेश शुल्क जमा करने का माध्यम प्रवेश शुल्क ऑनलाइन सचिव, सीसीएससीएसबी के केनरा बैंक खाते संख्या 90432010052140 , IFSC Code CNRB0019043 में जमा किया जाएगा। 8. नकद पुरस्कार विजेता एवं उपविजेता टीमों को क्रमशः ₹10,000/- तथा ₹7,000/- का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। 9. अवकाश का प्रकार अंतर-मंत्रालयी एवं अंतर-विभागीय प्रतियोगिताओं तथा दिल्ली एवं दिल्ली के बाहर आयोजित खेल आयोजनों में भाग लेने हेतु केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 10 दिनों तक का विशेष आकस्मिक अवकाश (Special Casual Leave) प्रदान किया जाता है। - अखिल भारतीय सिविल सेवा प्रतियोगिताएँ (AICS)
क्र. सं विषय स्पष्टीकरण 1. सीसीएससीएसबी द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा (AICS) प्रतियोगिताओं की संख्या बोर्ड द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा क्षेत्रीय खेल बोर्डों (RSBs) के सहयोग से 17 खेल विधाओं में अखिल भारतीय सिविल सेवा प्रतियोगिताओं का संयुक्त रूप से आयोजन किया जाता है। 2. प्रतिभागिता हेतु पात्रता दिल्ली/नई दिल्ली स्थित मंत्रालयों एवं उनके संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत केंद्रीय सरकार के असैनिक कर्मचारी, जिनमें सशस्त्र बल मुख्यालय (केवल असैनिक), रेलवे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG), डाक एवं तार महानिदेशालय (DGP&T), सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के कर्मचारी सम्मिलित हैं, केंद्रीय सचिवालय टीम के चयन हेतु पात्र होंगे।
सीआरपीएफ, बीएसएफ आदि केंद्रीय पुलिस संगठनों के मुख्यालयों में कार्यरत असैनिक कर्मचारी भी केंद्रीय सचिवालय टीम में सम्मिलित किए जा सकते हैं, बशर्ते कि वे पुलिस प्रतियोगिताओं में भाग लेने के पात्र न हों।
राज्य सरकारें एवं संघ राज्य क्षेत्र अपने नियमित विभागों तथा शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों में से टीमों का चयन कर सकते हैं, परंतु अर्द्ध-सरकारी, स्वायत्त निकायों, राज्य सार्वजनिक उपक्रमों अथवा समान संस्थाओं के कर्मचारी पात्र नहीं होंगे।
राज्य पुलिस महानिरीक्षक (IGP) मुख्यालयों में कार्यरत असैनिक कर्मचारी भी टीम में सम्मिलित किए जा सकते हैं, यदि वे पुलिस प्रतियोगिताओं में भाग लेने के पात्र न हों।
क्षेत्रीय खेल बोर्ड अपने क्षेत्र के स्थानीय लेखा, लेखा-परीक्षा, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं आयकर कार्यालयों के असैनिक कर्मचारियों को अपनी टीम में सम्मिलित कर सकते हैं। साथ ही, अपने क्षेत्र में केंद्रीय पुलिस संगठनों के मुख्यालयों में कार्यरत ऐसे असैनिक कर्मचारियों को भी सम्मिलित किया जा सकता है, जो पुलिस प्रतियोगिताओं में भाग लेने के पात्र नहीं हैं।
3. अखिल भारतीय सिविल सेवा प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु अपात्र श्रेणियाँ निम्नलिखित श्रेणियाँ AICS प्रतियोगिताओं में भाग लेने की पात्र नहीं होंगी—.
i. व्यावसायिक (Professional) एवं किराए पर नियुक्त कलाकार AICS नाट्य प्रतियोगिताओं में भाग नहीं ले सकते।
ii.नव-नियुक्त खिलाड़ी/कलाकार तब तक AICS प्रतियोगिताओं में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे, जब तक कि उन्होंने प्रतियोगिता प्रारम्भ होने से पूर्व नियमित सेवा में न्यूनतम छह माह की सेवा पूर्ण न कर ली हो।.
iii. अस्थायी ड्यूटी पर कार्यरत सरकारी कर्मचारी।
iv. वर्दीधारी कर्मचारी (सशस्त्र बल/अर्द्धसैनिक बल/पुलिस/RPF)।
v. आकस्मिक अथवा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी।
vi. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा बैंकों के कर्मचारी।4. प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु
आवश्यक सेवा अवधिनव-नियुक्त खिलाड़ी/कलाकार तभी AICS प्रतियोगिता में भाग लेने के पात्र होंगे जब उन्होंने प्रतियोगिता प्रारम्भ होने से पूर्व नियमित सेवा में न्यूनतम छह माह की सेवा पूर्ण कर ली हो। 5. टीमों का चयन अंतर-मंत्रालयी प्रतियोगिताओं, चयन परीक्षण (Selection Trial) अथवा प्रशिक्षण शिविर के आधार पर टीमों का चयन किया जाएगा। 6. प्रवेश शुल्क AICS प्रतियोगिताओं में किसी प्रकार का प्रवेश शुल्क देय नहीं है। 7. मेज़बान राज्य द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली
सुविधाएँ / वहन किए जाने वाले व्ययबाहरी राज्यों से आने वाली टीमों को मेज़बान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा निम्नलिखित सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी—:
मैचों का आयोजन तथा मैदान शुल्क, अधिकारियों, रेफरी, अंपायर, निर्णायक एवं पुरस्कार वितरण समारोह से संबंधित समस्त व्यय का वहन। टीम के प्रथम मैच से एक दिन पूर्व से लेकर अंतिम मैच के एक दिन बाद तक निःशुल्क आवास। रेलवे स्टेशन से आवास स्थल तक तथा वापसी हेतु निःशुल्क परिवहन। मैच वाले दिनों में आवास स्थल से खेल मैदान तक तथा वापसी हेतु निःशुल्क परिवहन।
8. अभ्यास हेतु सुविधाएँ प्रतिभागी टीमों को आवश्यकतानुसार चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, क्रिकेट प्रतियोगिता के मैच दिवसों पर खिलाड़ियों, प्रबंधकों एवं अधिकारियों को चाय उपलब्ध कराना, प्रतिभागिता एवं मेरिट प्रमाण-पत्र मुद्रित कर वितरित करना तथा जहाँ तक संभव हो बाहरी टीमों की वापसी यात्रा हेतु रेल आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराना| 9. अल्पाहार भत्ता (Refreshment Allowance) के भुगतान की प्रक्रिया AICS प्रतियोगिताओं में अल्पाहार भत्ता, प्रशिक्षण शिविर की उपस्थिति-पंजी के सत्यापन के उपरांत, PFMS के माध्यम से संयोजक (Convenor) को भुगतान किया जाता है। 10. जेब खर्च (Pocket Allowance) के भुगतान की प्रक्रिया AICS प्रतियोगिताओं में जेब खर्च, प्रतियोगिता की उपस्थिति-पंजी के सत्यापन के उपरांत, PFMS के माध्यम से संयोजक को भुगतान किया जाता है। 11. खिलाड़ियों हेतु प्रोत्साहन AICS प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों/टीमों को वेतन-वृद्धि (Increment) का लाभ प्रदान किया जाता है।
राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय महत्व की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 30 दिनों तक का विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाता है।
12. अवकाश का प्रकार राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व की खेल प्रतियोगिताओं में चयनित केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के प्रतियोगिता में भाग लेने के वास्तविक दिन तथा यात्रा अवधि को ड्यूटी माना जाएगा। यदि प्रतियोगिता से पूर्व प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाता है और कर्मचारी की उसमें उपस्थिति आवश्यक है, तो वह अवधि भी ड्यूटी मानी जाएगी तथा कर्मचारी नियमानुसार टीए/डीए प्राप्त करने का पात्र होगा, जैसा कि कार्यालय ज्ञापन संख्या 16/1/85-Estt(Pay-I) दिनांक 16.07.1985 में निर्धारित है। 13. एक व्यक्ति को अधिकतम कितनी वेतन-वृद्धियाँ प्रदान की जा सकती हैं? किसी भी कर्मचारी को उसके संपूर्ण सेवा-काल में अधिकतम पाँच वेतन-वृद्धियाँ ही प्रदान की जा सकती हैं। 14. मेज़बान राज्य को सीसीएससीएसबी द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा बोर्ड द्वारा आयोजनकर्ता राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को ₹60/- प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (प्रतियोगिता से एक दिन पूर्व तथा एक दिन बाद सहित) की दर से अनुदान प्रदान किया जाएगा। यह अनुदान अखिल भारतीय सिविल सेवा प्रतियोगिता सम्पन्न होने के उपरांत आवश्यक दस्तावेज़ प्राप्त होने पर प्रतिपूर्ति के रूप में दिया जाएगा। 15. AICS प्रमाण-पत्र का सत्यापन बोर्ड द्वारा प्रमाण-पत्रों का पृथक सत्यापन नहीं किया जाता। AICS प्रतियोगिताओं के परिणाम DoPT की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। 16. एआईसीएस टूर्नामेंट के नियम एआईसीएस टूर्नामेंट के नियम निम्नलिखित स्थान पर उपलब्ध हैं।
वेबसाइट www.dopt.gov.in/welfare/about-sports-board पर उपलब्ध हैं।- साहसिक खेलों संबंधी प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ on Adventure Sports)
क्र. सं प्रश्न उत्तर 1. योजना का नाम केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के मध्य साहसिक खेलों एवं समान गतिविधियों के प्रोत्साहन हेतु योजना। 2. इस योजना का लाभ किन-किन को प्राप्त है? केवल केंद्रीय सरकार के असैनिक कर्मचारी ही इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं। 3. क्या केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के परिवार के सदस्य भी इस योजना का लाभ लेने के पात्र हैं? नहीं। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के परिवार के सदस्य इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं हैं। 4. क्या अनुमोदित संस्थानों की वेबसाइट पर उपलब्ध सभी कार्यक्रम प्रतिपूर्ति (Reimbursement) के लिए पात्र हैं? नहीं। केवल वे कार्यक्रम प्रतिपूर्ति के लिए पात्र हैं जिनके संबंध में इस विभाग द्वारा समय-समय पर परिपत्र (Circular) जारी कर वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। 5. क्या यात्रा/कार्यक्रम की अवधि के लिए कोई सीमा निर्धारित है? सीसीएससीएसबी सामान्यतः 5 से 7 दिनों की अवधि वाले कार्यक्रमों को प्रायोजित करता है। किसी भी स्थिति में यात्रा अवधि सहित कार्यक्रम की कुल अवधि 10 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। 6. साहसिक खेल योजना के अंतर्गत प्रतिपूर्ति का दावा कैसे करें? साहसिक खेल योजना के अंतर्गत
कार्यक्रम के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के पश्चात् निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज सचिव, सीसीएससीएसबी, डीओपीटी, कक्ष संख्या 361, तृतीय तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली–110003 को भेजे जाएँ।
(i)सीसीएससीएसबी को पूर्व सूचना (Intimation) की प्रति।
(ii) उस परिपत्र की तिथि एवं प्रति जिसके अंतर्गत कार्यक्रम सम्मिलित था।
(iii) परिपत्र की प्रति जिसमें कार्यक्रम की तिथि एवं क्रम संख्या (S. No.) स्पष्ट रूप से अंकित/हाइलाइट की गई हो।
(iv) संबंधित मंत्रालय के कल्याण अधिकारी (Welfare Officer) द्वारा अग्रेषित विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र।
(v) विशेष आकस्मिक अवकाश (Special Casual Leave) की स्वीकृति आदेश की प्रति।
(vi) यह उल्लेख कि कर्मचारी समूह ‘A’, ‘B’ अथवा ‘C’ में से किस श्रेणी का है।
(vii) पहचान पत्र (Identity Card) की प्रति।
(viii) यात्रा व्यय का विवरण एवं टिकटों की प्रतियाँ।
(ix)बैंक विवरण जैसे बैंक का नाम, खाता संख्या, IFSC कोड, शाखा कोड तथा रद्द किए गए चेक (Cancelled Cheque) की प्रति।(x) आधार कार्ड की प्रति।
(xi)पाठ्यक्रम/कार्यक्रम शुल्क की रसीद सहित विवरण।
(xii) मोबाइल नंबर एवं ई-मेल आईडी।
(xiii) साहसिक खेल कार्यक्रम पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र (Completion Certificate) की प्रति।
(xiv) संस्थान द्वारा जारी प्रवेश पत्र (Admit Card) की प्रति।7. कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कैसे करें तथा कार्यक्रम शुल्क का भुगतान कौन करेगा? कार्यक्रम में पंजीकरण हेतु संपर्क विवरण संबंधित परिपत्र में उपलब्ध होता है। इच्छुक कर्मचारी स्वयं पंजीकरण कर कार्यक्रम शुल्क का भुगतान करेंगे तथा बिंदु संख्या 6 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार प्रतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत करेंगे। 8. प्रतिपूर्ति किस प्रकार प्रदान की जाएगी? प्रतिपूर्ति में क्या-क्या सम्मिलित होगा तथा इसकी अधिकतम सीमा क्या है?br> प्रतिपूर्ति में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:
(i) एलटीसी नियमों के अनुसार पात्रता के आधार पर आने-जाने का यात्रा व्यय, जिसकी अधिकतम सीमा ₹4,000/- होगी।(ii) कार्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति:
(क) समूह ‘C’ के केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों हेतु 90%।
(ख) समूह ‘B’ के केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों हेतु 80%।
(ग) समूह ‘A’ के केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों हेतु 75%।(iii) यदि आवश्यक उपकरण किसी सरकारी संस्था से किराए पर लिए गए हों तथा उसका पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत किया गया हो, तो वास्तविक किराया अधिकतम ₹2,000/- तक प्रतिपूर्ति योग्य होगा।
9. अधिकारी किस प्रकार के यात्रा साधन का उपयोग कर सकता है? अधिकारी एलटीसी नियमों के अंतर्गत अपनी पात्रता के अनुसार यात्रा के साधनों का उपयोग कर सकता है। 10. यदि कोई अतिरिक्त सामग्री खरीदी जाए, तो क्या उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी? नहीं। अतिरिक्त सामग्री की खरीद पर कोई प्रतिपूर्ति नहीं दी जाएगी। केवल आवश्यक उपकरण यदि किसी सरकारी संस्था से पर्याप्त प्रमाण सहित किराए पर लिए गए हों,
तो उनके वास्तविक किराया शुल्क की अधिकतम ₹2,000/- तक प्रतिपूर्ति की जाएगी।11. प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत करने की समय-सीमा क्या है? योजना के अंतर्गत कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं है। तथापि, यदि सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न हों, तो प्रतिपूर्ति में लगभग दो माह का समय लगता है।
कार्यक्रम पूर्ण होने के एक माह के भीतर दावा प्रस्तुत किया जाना चाहिए।12. इस योजना के अंतर्गत किस प्रकार का अवकाश लिया जा सकता है? केवल विशेष आकस्मिक अवकाश (Special Casual Leave) ही अनुमन्य है। यदि विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत नहीं है, तो प्रतिपूर्ति प्रदान नहीं की जाएगी। 13. यदि विभाग/सीसीएससीएसबी को पूर्व सूचना नहीं दी गई हो, तो क्या प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी? नहीं। कार्यक्रम के संबंध में सीसीएससीएसबी को पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। पूर्व सूचना के अभाव में प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। 14. क्या आवेदन पत्र को कल्याण अधिकारी (Welfare Officer) के माध्यम से अग्रेषित करना आवश्यक है? हाँ, आवेदन पत्र संबंधित कल्याण अधिकारी के माध्यम से अग्रेषित किया जाना अनिवार्य है। 15. प्रतिपूर्ति किस प्रकार प्रदान की जाती है? क्या इसे परिवार के किसी सदस्य के खाते में जमा किया जा सकता है? प्रतिपूर्ति केवल संबंधित कर्मचारी के बैंक खाते में ही प्रदान की जाती है। 16. एक वर्ष में कितनी बार प्रतिपूर्ति प्राप्त की जा सकती है? वित्तीय सहायता दो कैलेंडर वर्षों के एक ब्लॉक में केवल एक गतिविधि के लिए उपलब्ध होगी। उदाहरणार्थ, यदि श्री 'X' वर्ष 2018 में किसी गतिविधि में भाग लेते हैं, तो वे अगले वर्ष अर्थात् 2019 में पुनः इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होंगे।


